वीजा ( Visa )
दोस्तों, जब भी हमे किसी दूसरी कंट्री में
जाना होता है तो उसके लिए पासपोर्ट के साथ साथ वीजा का होना बहुत जरूरी है. ये बात
आप भी जानते होंगे लेकिन ज्यादातर लोगों को वीजा से जुडी जानकारियाँ ही नहीं होती
जैसेकि क्या आप बता सकते है कि हमारे देश में कितने तरह के वीजा बनते है? कुछ देर सोचने पर भी आप सिर्फ 4-5 तरह के वीजा का नाम ही बता पाओगे जिनमे
टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, बिज़नस
वीजा कॉमन होंगे. इनके अलावा आपको और किसी वीजा के बारे में पता ही नहीं होता. तो
आपको बता दें कि अपने देश में 19 तरह के वीजा बनते है. जी हाँ, सुनकर शायद आप भी चौक गए होंगे लेकिन ये सच है, इसलिए
बिना देर करते हुए चलिए जानते है कि ये 19 वीजा कौन कौन से है. CLICK HERE TO KNOW बिना वीजा के इन देशों में घुमने जा सकता है कोई भी भारतीय ...
19 टाइप के बनते है वीजा |
1. राजनयिक वीजा ( Diplomatic Visa ) : राजनयिक
वीजा सिर्फ दुसरे देश के अधिकारियों, राजनयिकों और UN में काम करने वाले UN Passport धारण करने वालों को ही दिया जाता है. साथ ही वो
लोग जो अपने देश में इंटरनेशनल संगठन के ऑफिसर है उन्हें भी राजनयिक वीजा दे दिया
जाता है और इसीलिए इस वीजा को अधिकारी वीजा भी कहा जाता है.
2. ट्रांजिट वीजा ( Transit Visa ) : अक्सर
कुछ लोगों को अपने देश से किसी दूसरी कंट्री से पहले किसी तीसरी कंट्री में भी
जाना होता है. अब ऐसी सिचुएशन में उसे 2 वीजा तो नहीं दिए जाते बल्कि उसे ट्रांजिट
वीजा दे दिया जाता है. लेकिन ध्यान रहे कि ये वीजा सिर्फ 5 दिनों के लिए ही वैलिड
होता है.
3. ऑन – अर्रिवल वीजा ( On – Arrival Visa ) : नाम से
ही पता चलता है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री में पहुँचते है तो आपको वहाँ पहुँचने
के बाद ऑन – अर्रिवल
वीजा दिया जाता है. लेकिन इसके लिए भी आपके पास पहले से वीजा होना जरूरी है, वो इसलिए क्योकि जब आप अपनी
कंट्री से फ्लाइट में बोर्ड होते है तो वहाँ का इमीग्रेशन डिपार्टमेंट उसे जरुर
चेक करता है.
4. टूरिस्ट वीजा ( Tourist Visa ) : सबसे
कॉमन वीजा टूरिस्ट वीजा ही होता है क्योकि लगभग हर व्यक्ति को घुमने फिरने का शौक
होता है. अच्छी बात ये है कि टूरिस्ट वीजा से आप किसी भी कंट्री में घुमने के लिए
जा सकते हो लेकिन आप किसी बिज़नस एक्टिविटी से नहीं जुड़ सकते. साथ ही कुछ ऐसी
कन्ट्रीज भी है जो टूरिस्ट वीजा नहीं देती. कुछ सिचुएशन में इस वीजा को तीर्थस्थल
वीजा भी कहा जाता है.
5. रोजगार वीजा ( Employment Visa ) : अगर कोई
व्यक्ति अपने देश में किसी वरिष्ठ पद पर है, किसी संगठन के साथ जुडा हुआ है या बिज़नस मैन है और
वो भारत में रोजगार के लिए आ रहा है या उसका ट्रान्सफर होता है तो उसे रोजगार वीजा
दिया जाता है लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ 1 साल के लिए होता है.
19 Type ke Hote Hai VISA |
6. परियोजना वीजा ( Project Visa ) : वो लोग जो पॉवर या फिर स्टील की फील्ड से जुडी परियोजनाओं से जुड़े
हुए है और भारत में आकर किसी परियोजना से जुड़ना चाहते है तो उसे परियोजना वीजा
दिया जाता है. देखा जाए तो ये वीजा रोजगार वीजा का ही पार्ट होता है.
7. छात्र वीजा ( Student Visa ) : अगर कोई स्टूडेंट अपने देश में पढने के लिए आना
चाहता है तो हमारी सरकार उसे स्टूडेंट वीजा यानी छात्र वीजा देती है. ये वीजा 5
सालों के लिए होता है, या फिर इसे कोर्स के टाइम पीरियड के
अकोर्डिंग भी बनवाया जा सकता है. लेकिन इसके लिए स्टूडेंट को उस यूनिवर्सिटी से
प्रवेश पत्र और इनकम का प्रमाण जरुर दिखाना पड़ता है.
8. पत्रकार वीजा ( Journalist Visa ) : जो लोग
टीवी एंकर है, प्रेस से
जुड़े हुए है, टीवी प्रोडक्शन का काम करते है, मूवी एक्टर एक्ट्रेस है, फोटोग्राफी करते है या
ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए है, ऐसे लोगों को पत्रकार वीजा
दिया जाता है और इसका टाइम पीरियड सिर्फ 6 महीनों का होता है.
9. व्यापार वीजा ( Business Visa ) : अगर कोई
बिजनेसमैन अपने देश में किसी व्यापार को स्थापित करना चाहता है या फिर उसकी
संभावनाओं को जांचना चाहता है तो उसे भारत में व्यापार करने के लिए व्यापार वीजा
दिया जाता है और ये वीजा 5 सालों के लिए मान्य होता है.
10. पर्वतारोहण वीजा ( Mountaineering Visa ) : अपने
देश में न जाने कितने ही ऊँचे ऊँचे पर्वत और दर्शनीय स्थल है, जहाँ दूर दूर के देशों के लोग भी
पर्वतारोहण के लिए आते है. ऐसे लोगों को भारत में इंटर करने के लिए पर्वतारोहण
वीजा की आवश्यकता होता है. लेकिन ये वीजा इंडियन ऑफिसियलस की मंजूरी के बाद ही
मिलता है.
Kitne Trah ke Hote Hai Visa |
11. सम्मलेन या सेमिनार वीजा ( Conference or Seminar Visa ) : ये तो आप जानते ही होंगे की सम्मलेन और सेमिनार
अलग अलग देशों में होते है और इसीलिए इसके लिए भी वीजा की जरूरत पड़ती है. लेकिन
इसके लिए एक शर्त ये होती है कि जो सेमिनार या सम्मलेन हो रहा है वो सरकारी
निकायों और गैर सकारी संगठनों के द्वारा आयोजित किया जाना चाहियें.
12. अनुसंधान वीजा ( Research Visa ) : अगर कोई अपने देश में अनुसंधान के लिए आना चाहता
है तो उसे भारत सरकार अनुसंधान वीजा देती है जोकि 3 सालों या फिर अनुसंधान के टाइम
पीरियड के अनुसार बनाया जाता है. साथ ही देश के वो हिस्से जहाँ उग्रवाद है या
आतंकावाद है उस हिस्सों के लिए ये वीजा नहीं दिया जाता.
13. चिकित्सा वीजा ( Medical Visa ) : जैसे
अपने देश के लोग दुसरे देशों में जाकर चिकित्सा करवाते है ठीक उसी तरह बाकी देशों
के लोग भी भारत आकर अपना इलाज करवाते है खासतौर से वो जो आयुवेदिक ट्रीटमेंट लेना
चाहते है. ऐसे लोगों को पहले 1 साल का चिकित्सा वीजा लेना पड़ता है. ये वीजा
ट्रीटमेंट की अवधि के हिसाब से ऊपर नीचे भी किया जा सकता है. एक बात और की ये वीजा
मरीज के साथ आने वाले फॅमिली मेम्बर्स के लिए भी बना दिया जाता है.
14. यूनिवर्सल वीजा ( Universal Visa ) : वो लोग
जिनके पास भारत का विदेशी नागरिक होने का कार्ड है उन्हें यूनिवर्सल वीजा दे दिया
जाता है, इसकी खास
बात ये है कि ये उस व्यक्ति के जीवनभर के लिए वैलिड होता है. ऐसे लोग जब चाहे तब
भारत में आकर पढ़ सकते है, कारोबार कर सकते है या फिर
चिकित्सा के लिए भी आ सकते है और तो और उन्हें FRRO डिपार्टमेंट में इसके लिए पंजीकरण तक कराने की
जरूरत नही होती.
15. मैरिज वीजा ( Marriage Visa ) : अगर आप
भारत में रहते है और किसी दुसरे देश की लड़की से शादी करना चाहते है और चाहते है कि
लडकी भारत आकर आपसे शादी करे तो आप उसे शादी के लिए भारत बुला सकते है. इस सिचुएशन
में आपकी होने वाली वाइफ को अमेरिका में इंडियन एंबेसी जाना होगा और वहाँ पर मैरिज
वीजा के लिए अप्लाई करना पडेगा. लेकिन ये वीजा भी सिर्फ कुछ समय के लिए ही बनाया
जाता है.
VISA Ke Prakar |
16. पार्टनर वीजा ( Partner Visa ) : अक्सर
ऐसा होता है कि एक कपल अपने अपने कामों की वजह से अलग रहने लगते है और अचानक वो
मिलने का प्लान बनाते है ऐसे में आप अपने जीवनसाथी को अपने पास बुलाने के लिए उनके
लिए पार्टनर वीजा बनवा सकते हो.
17. इमिग्रेंट वीजा ( Immigrant Visa ) : अगर आप भारत छोड़कर किसी और देश में बसने का प्लान कर रहे है तो उसके लिए
आपको इमिग्रेंट वीजा बनवाना होगा. लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ वन वे के लिए होता
है और तभी मिलता है जब दुसरा देश आपको अपने देश में इमीग्रेशन की परमिशन दे चुका
हो. इमिग्रेंट वीजा बनवाते वक़्त आपको उनका परमिशन लैटर भी दिखाना होता है.
18. पेंशन या रिटायरमेंट वीजा ( Pension or Retirement Visa ) : पेंशन वीजा को सिर्फ गिने चुने देश ही बनाते है
और ये वीजा सिर्फ पेंशन लेने वाले रिटायर लोगों को ही दिया जाता है. इन लोगों का
दुसरे देश में जाकर कोई बिज़नस करना या पैसा कमाने का प्लान नहीं होना चाहियें. कुछ
सिचुएशन में ऐसे लोगों की उम्र का जरुर ध्यान रखा जाता है.
19. कोर्टेजी वीजा ( Courtesy Visa ) : विदेशी
सरकारों या फिर International Organization के वो अधिकार जो डिप्लोमेट
केटेगरी में नहीं आते उन लोगों को भारत आने के लिए ये वीजा दिया जाता है.
तो दोस्तों, देखा अपना देश कितने तरह के वीजा
ऑफर करता है. नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने देश से बाहर जाने का प्लान कर रहे हो या
किसी को अपने देश में बुलाना चाहते हो, तो सिर्फ गुने चुने
उन 3-4 वीजा में से किसी को सेलेक्ट करने की मत सोचना बल्कि अपने लिए इनमे से किसी
जायज वीजा को ही सेलेक्ट करना.
Kya Hai Visa or Kaun Sa Visa Banvana Chahiyen |
वीजा के टाइप्स या वीजा के
बारे में किसी अन्य जानकारी के लिए आप तुरंत नीचे कमेंट करके जानकारी हासिल कर
सकते हो.
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