तीन तलाक पर जजमेंट
तीन तलाक पर सुप्रीम
कोर्ट के 5 जजेस की टीम में से तीन जजेस ने माना की तीन तलाक बिलकूल ही असंवैधानिक है. इससे मानवता
के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है. CLICK HERE TO KNOW कोर्ट केस जितने के टोन टोटके मंत्र ...
तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ वायरल |
चीफ जस्टिस ने कहा – तीन तलाक से संविधान का अपमान
होता है
इससे समानता के अधिकार
हनन होता है.
इसके कारण धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार का
अपमान होता है.
मानव के मान सम्मान के
साथ जीने का अधिकार का बहुत बड़ा अपमान होता है.
और पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और नैतिकता के दायरे में धार्मिक स्वतंत्रता
के अधिकार का भारी नुक्सान होता है.
इस तरह पांच में तीन चीफ जस्टिस कुरियन जोसफ, जस्टिस नरीमन और जस्टिस यूयू ललित ने तीन तलाक को जड़ से लेकर
चोटी तक बिलकूल असंवैधानिक और अपमानित सिद्ध किया.
Teen Talaq Par Supreme Court ka Fasla Hua Viral |
लेकिन बाकी के दो चीफ जस्टिस जेएस खेहर और
जस्टिस नजीर ने इसे बिलकूल भी असंवैधानिक नहीं माना
और कहा इससे किसी का कोई अपमान या हनन नहीं होता और ये प्रथा तो सुन्नी समुदाय की
1000 वर्षों से चली आ रही है इसीलिए इसे तो बिलकूल भी छेड़ना नहीं चाहिए. ये
धार्मिक प्रैक्टिस है और कोर्ट को इसमें बिलकूल दखल नहीं देना चहिये...
दोस्तों हमारे तीन जजेस ने
बहुत ही बढ़िया निर्णय सुनाया है हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों के लिए. आपको क्या लगता है कि इस निर्णय के भविष्य में क्या परिणाम हो सकते है, अपनी राय कमेंट में जरुर बताएं.
तीन तलाक पर सरकार के
जजमेंट के बारे में अधिक जानने के लिए आप तुरंत नीचे कमेंट करके जानकारी हासिल कर
सकते हो.
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