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How to Apply For Voter ID Card in Hindi | Voter Id Card ke liye Offline kaise apply Karen | वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करे ऑफलाइन



वोटिंग कार्ड बनवाने के लिए कौन-कौन सा फॉर्म चाहिए?

फॉर्म-6: अगर आप नये वोटिंग कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे है तो आपको अपना वोटिंग कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म नंबर 6 की आवश्यकता होगी.


फॉर्म-7: अगर आप वोटिंग कार्ड से सम्बंधित कोई शिकायत करना चाहते है या वोटिंग लिस्ट में से अपना नाम हटवाना चाहते है तो आपको फॉर्म नंबर 7 की आवश्यकता होगी.


फॉर्म-8: अगर आप अपने बने हुए वोटिंग कार्ड में कोई संशोधन करना चाहते है तो आपको फॉर्म नंबर 8 की आवश्यकता होगी.


फॉर्म-8अ: अगर आप अपना मकान बदल रहे है और आपको अपना नया वोटिंग कार्ड अपने नये पते पर चाहिए तो आपको फॉर्म नंबर 8अ की आवश्यकता होगी.

फॉर्म-6: अगर आप एन आर आई है तो आपको अपने वोटिंग कार्ड के लिए फॉर्म नंबर 6 की आवश्यकता होगी. 


नोट: अगर आप मकान बदल रहे है और आप अपने पुराने वोटिंग कार्ड में ही अपना नया पता डलवाना चाहते है तो आपको फॉर्म नंबर 6 की आवश्यकता होगी.

याद रखे: फॉर्म नंबर 6 के कॉलम नंबर 4 को भरना न भूले क्योकि इसमें अप्लाई करने वाले को अपने पिछले पते की जानकारी देनी होती है.

आपको ये भी बताना होगा के पहले से ही आपका वोटिंग कार्ड बना हुआ है या नही.
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वोटिंग कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से कागजात की जरूरत होती है?

-    आपकी उम्र का प्रूफ देने के लिए कागजात

-    आपकी हाल में में खिंची हुई दो कलर फोटो और

-    आपके पते के प्रूफ के लिए कागजात


पते के प्रूफ के लिए हम क्या दे सकते है?

१.)    आप अपने बैंक के कागजात और अपनी बैंक की पासबुक का इस्तेमाल कर सकते है.

२.)   आप अपने घर के बिजली और पानी के बिल का भी प्रयोग कर सकते है.

३.)   आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि को भी पते के प्रूफ के लिए दे सकते है.

४.)   इसके आलावा राशन कार्ड का इस्तेमाल भी पते के प्रूफ के लिए किया जा सकता है.

नोट: अगर आप अपने राशन कार्ड को अपने पते के प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर रहे है तो आपको ऊपर लिखे हुए कागजातों में से एक और कागजात का इस्तेमाल करना पड़ेगा.
 
Voter Id Card ke liye Offline kaise apply Karen
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उम्र के प्रूफ के लिए हम क्या दे सकते है?

१.)    उम्र के प्रूफ के लिए हम अपनी 10th की मार्कशीट दे सकते है.

२.)   इसके अलावा हम अपना जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते है.

नोट: अगर आपके पास उपरलिखित कोई भी कागजात नही है तो आप अपने माता या पिता जिनका पहले से ही वोटिंग कार्ड बना हुआ हो उनका हस्ताक्षर किया हुआ एक डिक्लेरेशन भी दे सकते है और ये डिक्लेरेशन एक फॉर्मेट के रूप में होना चाहिए इसके लिए आप एक फॉर्म भी खरीद सकते हो.


ओरिजिनल कागजातो की आवश्यकता

आपको अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने की आवश्यकता नही है बल्कि आप सिर्फ अपने ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स को अपने साथ रखे और जरूरत पड़ने पर उन्हें प्रूफ के रूप में दिखाए.

आप अपना फ़ोन नंबर जरुर दे ताकि किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर आपसे संपर्क किया जा सके.


वोटिंग कार्ड में गलती होने पर कैसे सुधार करे?

ऐसा कई बार हो सकता है के आपके वोटिंग कार्ड में आपका या आपके पिता का या आपके पते में से कुछ गलत प्रिंट हो जाता है, लेकिन आप इन् गलतियों को फॉर्म नंबर 8 भर कर सुधार  सकते है.

अगर आप किराये के मकान में रहते है तो आपको रेंट अग्ग्रेमेंट की फोटोकॉपी दिखानी पड़ेगी और यदि आपने नया मकन लिया है तो आपको सेल डीड को दिखाना पड़ेगा.


फॉर्म नंबर 6 कब भरा जाता है?

आप इलेक्शन ऑफिस पर पता कर सकते है क्योकि इलेक्शन ऑफिस में समय समय पर एलेक्ट्रोरल रोल में नाम डलवाने के लिए रिविसिओं प्रोग्राम्स का ऐलान किया जाता है.

आप इसी एलेक्ट्रोरल प्रोग्राम के ड्राफ्ट के पब्लिकेशन के बाद ही फॉर्म भर सकते है. इस एलेक्ट्रोरल प्रोग्राम का प्रचार अखबारों और टेलीविज़न पर भी प्रचारित किया जाता है.

वोटिंग लिस्ट में नाम डलवाने के लिए आप साल में कभी भी फॉर्म नंबर 6 को भर कर अप्लाई कर सकते है लेकिन रिवीजन प्रोग्रामो के अलावा नाम देने के लिए आपको डुप्लीकेट फॉर्म को हे भरना पड़ेगा.

जब भी रिविसिओं प्रोग्रामो का ऐलान होता है तो उसके लिए अस्थाई तौर पर कई सेंटर और  पोलिंग बूथ बनाये जाते है.

अगर आप रिविसन प्रोग्राम के अलावा फॉर्म भरना चाहते है तो ये आप सिर्फ एलेक्ट्रोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ही भर सकते हो.


फॉर्म के नामंजूर होने के कारण

कई बार आवेदक डिक्लेरेशन कॉलम भरना भूल जाते है और कई बार आवेदक अपने हस्ताक्षर करना भी भूल जाते है जिन कारणों से आपका फॉर्म नामंजूर हो जाता है. 
 
वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करे ऑफलाइन
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2 comments:

  1. voter card ke liy kon kon se id proof chahiy kirpa kr ke y btay

    ReplyDelete
    Replies
    1. ID Proof or Address Proof, Id Proof mein Adhaar Card or Votercard or Driving license Chalenge

      Delete

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